सरकार की ओर से सबको अपना घर मुहैया कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना में अब महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इससे अब हर कोई इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की ओर से पीएम आवास योजना में बदलाव किया गया है। बता दें कि ये योजना खास कर गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों की घर संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी।
लेकिन इसका फायदा ऐसे लोग भी उठाने लग गए जिन्हें वास्तव में मकान की आवश्यकता है ही नहीं। उनके पास पहले से रहने के लिए पक्का मकान है और वे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं। ऐसी जानकारी होने के बाद सरकार की ओर से पीएम आवास योजना के नियमों में बदलाव किया गया है।
पीएम आवास योजना के नियमों में जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, वे इस प्रकार से हैं-
पीएम आवास योजना के पुराने नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब पीएम आवास योजना में घर आवंटित होने पर आवंटी को कम से कम 5 साल तक उस घर में रहना अनिवार्य होगा।
वहीं जो लोग आवंटित किए गए घरों में खुद नहीं रहकर किसी और को किराये पर रख देते हैं और किराये का लाभ ले रहे हैं, ऐसी जानकारी में आते ही सरकार की ओर से उनसे घर वापस लेने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सरकार की ओर से बनाए गए नए नियमों के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत आवंटित फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे। मतलब ये हैं कि जिन लोगों को फ्लैट दिया गया है, वह लोग किसी दूसरों को फ्लैट किराए पर नहीं दे सकते हैं। कम से कम पांच साल तक तो नहीं।
अब पांच साल रहने के बाद ही रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज में सरकार द्वारा बदलाव किया जा सकेगा। इससे पहले रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज में कोई बदलाव नहीं होगा।
पीएम आवास योजना के तहत ऐसा पाया गया कि आपने इसका गलत तरीके से इसका लाभ लिया है तो आप पर कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही आपने घर खरीदने लिए जो पैसा जमा कराया है वो वापस नहीं किया जाएगा।
नए नियम के मुताबिक पीएम आवास योजना में आवंटित घर को मकान मालिक पांच साल तक नहीं बेच सकता है। यदि ऐसा होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।