छत्तीसगढ़ में बागवानी फसलों के बीमा के दायरे में 7 फसलों को शामिल किया गया है। इनमें टमाटर, बैंगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक की फसल शामिल है।
खरीफ सीजन के लिए सूचीबद्ध बागवानी फसलों के कम से कम 150 हेक्टेयर क्षेत्रफल को बीमा के दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया गया है। बीमा नियमों के मुताबिक टमाटर के लिए प्रति एकड़ बीमा राशि 1.20 लाख रुपये है। इसके लिए कृषक अंश 6 हजार रुपये तय है।
इसी प्रकार बैंगन के लिए बीमा राशि 77 हजार रुपये प्रति एकड़ पर कृषक अंश 3850 रुपये, अमरूद के लिए 45 हजार रुपये प्रति एकड़ पर कृषक अंश 2250 रुपये, केला की बीमा राशि 1.65 लाख रुपये प्रति एकड़ पर कृषक अंश 8250 रुपये, पपीता के लिए बीमा राशि 1.25 लाख रुपये पर कृषक अंश 6250 रुपये, मिर्च के लिए 90 हजार रुपये प्रति एकड़ बीमा राशि पर 4500 रुपये कृषक अंश और अदरक के लिए 1.50 लाख रुपये की बीमा राशि पर कृषक अंश 7500 रुपये निर्धारित है।
फसल का बीमा होने के बाद उसे होने वाली हानि का मूल्यांकन कुछ मानकों के तहत किया जाएगा। इसमें फसल से जुड़े क्षेत्र के स्वचालित मौसम केंद्र से मिले 4 जोखिमों (कम या अधिक ताप, बेमौसम वर्षा, हवा की गति और कीट एवं व्याधि प्रकोप) के प्रमाणित आंकड़ों के मुताबिक किसान के दावे का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद दावे की पुष्टि के आधार पर राशि का भुगतान सीधे किसान के खाते में किया जाएगा। बीमा के प्रीमियम की दर बीमा राशि का 5 प्रतिशत है।
बीमा नियमों में स्पष्ट किया गया है कि किसानों को स्थानीय आपदा के तहत ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाओं से फसलों का नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर बीमित फसलों का ब्योरा, क्षति का कारण एवं उसकी मात्रा को फोटो के साथ किसानों को सूचित करना होगा।
खरीफ सीजन के लिए सूचीबद्ध बागवानी फसलों के कम से कम 150 हेक्टेयर क्षेत्रफल को बीमा के दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया गया है। बीमा नियमों के मुताबिक टमाटर के लिए प्रति एकड़ बीमा राशि 1.20 लाख रुपये है। इसके लिए कृषक अंश 6 हजार रुपये तय है।
इसी प्रकार बैंगन के लिए बीमा राशि 77 हजार रुपये प्रति एकड़ पर कृषक अंश 3850 रुपये, अमरूद के लिए 45 हजार रुपये प्रति एकड़ पर कृषक अंश 2250 रुपये, केला की बीमा राशि 1.65 लाख रुपये प्रति एकड़ पर कृषक अंश 8250 रुपये, पपीता के लिए बीमा राशि 1.25 लाख रुपये पर कृषक अंश 6250 रुपये, मिर्च के लिए 90 हजार रुपये प्रति एकड़ बीमा राशि पर 4500 रुपये कृषक अंश और अदरक के लिए 1.50 लाख रुपये की बीमा राशि पर कृषक अंश 7500 रुपये निर्धारित है।
छत्तीसगढ़ में सात बागवानी फसलों का बीमा कराने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इनमें आधार कार्ड, भूमि प्रमाणपत्र, बैंक खाते की पासबुक के पहले पेज की कॉपी, फसल बुआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का मोबाइल नंबर और बंटाईदार, काश्तकार एवं साझेदार किसानों के लिए फसल साझा या काश्तकार का घोषणा पत्र शामिल है।PHOTO CREDIT – pixabay.com
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