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कम आय वाले किसानों के लिएं है मनरेगा पशुधन शेड योजना

बहुत सारे ऐसे छोटे किसान हैं जो पशुपालन तो करते हैं लेकिन उनके पास अपने पशुओं के लिए टिकाऊ घर देने के लिए पूंजी का अभाव होता है। बिना घर के पशुपालन करना या पशुओं के लिए उचित रखरखाव का इंतजाम न कर पाना, पशुओं की उत्पादकता और उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

गौरतलब है कि सरकार किसानों के लिए तरह-तरह की लोककल्याणकारी योजनाएं लाती रहती है। इसी प्रयास में मनरेगा के जरिए किसानों को अपने पशुओं को छत देने के लिए पशु शेड योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत पशुपालक किसान को 75 से 80 हजार रुपए का मदद मिलेगा।

उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड, ओडिशा राज्य के पशुपालक किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि किसान भारत का नागरिक हो। और ऊपर बताए गए राज्य का स्थाई निवासी हों।

कितनी मिलेगी सहायता
पशु शेड योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। मनरेगा पशु शेड योजना में 3 पशुओं के लिए 75 से 80 हजार रूपये तक देने का प्रावधान है।

पशुपालक का आधार कार्ड
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी ( यदि हो )
कैसे मिलेगा योजना का लाभ / आवेदन प्रक्रिया
किसान यदि सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज रखते हैं तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाभ लेने के प्रक्रिया इस प्रकार है।

सबसे पहले मनरेगा पशु शेड योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
यहां मनरेगा पशु शेड योजना का आवेदन प्रपत्र मिल जाएगा।
यदि प्रपत्र नहीं मिलता है तो यहां से मनरेगा पशु शेड योजना फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें।
प्रपत्र डाउनलोड करके उसे अच्छे से भर लें, सभी आवश्यक कागजातों के साथ इसे नजदीकी सरकारी बैंक में जमा करें।
पशु शेड योजना में ऑनलाइन आवेदन का विकल्प नहीं है

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