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झारखंड : मनरेगा कर्मियों की मृत्यु पर परिजनों को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा

झारखंड ग्रामीण विकास विभाग ने संविदा कर्मियों की मौत पर परिजनों के लिए 5 लाख रुपये देने का प्रावधान किया है, जबकि दुर्घटना होने पर 50 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा|

ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा में संविदा पर कार्यरत कर्मियों की मृत्यु पर पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान किया है| विभाग ने विधानसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है| संविदा कर्मियों की ओर से लंबे समय से यह मांग की जा रही थी|

केंद्र सरकार ने भी कई बार राज्य सरकार को मुआवजे का प्रावधान लागू करने का निर्देश दिया था| ग्रामीण विकास के अलावा भवन निर्माण,पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य,पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग ने भी अपनी-अपनी रिपोर्ट में चालू वित्तीय वर्ष में हुए कार्यों और अगले वित्तीय वर्ष के कार्ययोजना की जानकारी दी|

दुर्घटना की स्थिति में इलाज का खर्च या अधिकतम 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जायेगा|
भवन निर्माण विभाग
रामगढ़, कोडरमा, सरायकेला, लोहरदगा, गुमला, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और लातेहार में इवीएम वेयर हाउस निर्माण करने की बात कही गई है|

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