पंजाब सरकार ने अहम फैसला लेते हुए राज्य में नए कृषि लाइसेंसों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा राज्य में नकली और घटिया कृषि उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सभी कृषि अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है।
इसमें यह हिदायत की गई है कि जिला स्तर पर खादों, कीटनाशक और बीजों के लिए कोई नया लाइसेंस जारी न किया जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि कोई जरुरी स्थिति हो तो नए लाइसेंस के लिए मुख्य दफ्तर से लिखित अनुमति लेनी जरूरी होगी। इस संबंध में कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने डीलरों के साथ एक मीटिंग की गई थी।
इसमें उन्होंने संदेश दिया था कि राज्य में कोई भी तरह के गैर-मानक उत्पाद बिकने नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि सरकार नकली और घटिया कीटनाशकों, खादों और बीजों की बिक्री रोकने के लिए एक नया कानून लाएगी, जिसमें गैर-जमानती धाराएं शामिल की जाएंगी। विवरण के अनुसार, पंजाब में इस समय में कीटनाशकों के लगभग 12 हजार लाइसेंस हैं और 375 राज्य स्तरीय एजेंसियों के पास लाइसेंस हैं।
पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने 28 सितंबर को डीलरों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि राज्य में कोई भी घटिया उत्पाद नहीं बेचा जाएगा| इसके साथ ही सरकार नकली और घटिया कीटनाशकों और उर्वरकों की बिक्री को रोकने के लिए एक नया कानून जल्द लाएगी, जिसमें सरकार की तरफ से गैर-गारंटी खंड भी जोड़े जाएंगे|