कृषि क्षेत्र में नियोजित मजदूरों के लिए सरकार ने मजदूरी की न्यूनतम दर पुनरीक्षित करते हुए निर्धारित कर दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चंद्रा ने अधिसूचना जारी कर दी है।
इसमें वयस्त कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर 5538 रुपये प्रतिमाह या 213 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की है। अपर मुख्य सचिव की ओर से कहा गया है कि किसी भी रूप में मजदूरी की दरें किसी कर्मचारी के हित के प्रतिकूल लागू नहीं होंगी।
यदि इस अधिसूचना के अधीन दरों से अधिक मजदूरी की दरों का भुगतान किया जा रहा है तो उसका भुगतान किया जाता रहेगा और इन्हें इस अधिसूचना के अधीन विहित मजदूरी की न्यूनतम दर समझा जाएगा।
कृषि कार्य के तहत भूमि को जोतना और बोना, किसी कृषि वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, कृषि उपज को मंडी के लिए तैयार करना और भंडार या मंडी में देना या मंडी तक परिवहन के लिए पहुंचाने का काम, सहित सभी आकार के फार्मों में मशरूम की खेती आदि शामिल है।
इसके अलावा यह दरें वन संबंधी या कृषि कार्यों के साथ की जाने वाली काष्ठ उपकरण संबंधी क्रिया, दुग्ध उद्योग, पशुधन में वृद्धि, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन के लिए भी निर्धारित और पुनरीक्षित की गई हैं।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नकद या कर्मचारियों की सहमति से इस प्रकार किया जा सकता है कि मजदूरी का कुल मूल्य किसी भी दशा में न्यूनतम मजदूरी दरों से कम न हो। मजदूरी की प्रति घंटा दरें, दैनिक दरों के 1/6 भाग से कम न होंगी।