डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले में दोषी करार दिए जा चुके बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने आज सोमवार को 5 साल की सजा सुनायी और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है|
लालू यादव को 5 साल की जेल की सजा मिलने के बाद वकील ने कहा है कि हम सीबीआई विशेष न्यायधीश की अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे|
बीती 15 फरवरी को लालू प्रसाद समेत 75 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया था| इनमें 38 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर फैसले के लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी, जबकि 24 आरोपियों को बरी कर दिया गया था| इस मामले में कुल 99 आरोपियों ने कोर्ट में ट्रायल फेस किया था|