राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बिहार सरकार द्वारा प्याज की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 98,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की इकाई लागत पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी जो कि 49,000 रुपए तक दिए जा रहे हैं। उद्यानिकी विभाग के अनुसार प्याज का क्षेत्र विस्तार हेतु खरीफ में 10 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर एवं रबी में 12 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी।
बिहार सरकार प्याज की खेती पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
— आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
— खसरा नंबर/बी1/वन पट्टे की प्रति
— बैंक विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी
— आवेदन करने वाले किसान का फोटो
— किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।
योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। जिले के इच्छुक किसान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन करने लिए किसान के पास 13 नंबर का डीबीटी नंबर होना जरूरी है। वहीं जिन किसानों के पास डीबीटी पंजीयन संख्या नहीं है वह किसान https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर पंजीयन करा सकते हैं। इसके बाद किसान बिहार उद्यानिकी विभाग के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान, योजना के संबंध में विशेष जानकारी के लिए अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान या प्रखंड उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
विशेष उद्यानिकी फसल योजना के तहत प्याज के क्षेत्र विस्तार के लिए औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, कैमूर, कटिहार, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान तथा वैशाली जिलों का चयन किया गया है। इसलिए इन जिलों के किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 1 प्रतिशत तथा सभी वर्ग की महिला किसानों के लिए 30 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।