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पंजाब में सभी पंचायत भंग, अब नवम्बर और दिसम्बर में मतदान की उम्मीद

पंजाब सरकार में सूबे की तमाम पंचायत समि बसतियां ,जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाने का की अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव इसी वर्ष 25 नवंबर तक करवाने को कहा गया है । इसी तरह ग्राम पंचायत के चुनाव वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर तक करवाने को कहा गया है . इसी के साथ ही पंजाब सरकार ने राज्य की तमाम ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समितियां को तत्काल प्रभाव से भंग करने की भी अधिसूचना जारी कर दी है।

पंजाब सरकार द्वारा जारी गजेट नोटिफिकेशन में पंजाब राज्य के वित्त कमिश्नर धीरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है ग्राम पंचायत को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है और ग्राम पंचायत का प्रबंध देखने के लिए निदेशक ग्रामीण विकास और पंचायत को प्रशासक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।. इसी प्रकार पंचायत समितियों और जिला परिषदों को भंग करते हुए वहां भी प्रशासक बैठाने के निर्देश जारी किए गए हैं ।

पंजाब में भंग की गई पंचायत समितियां की संख्या 150 है। जिला परिषदों की संख्या 22 है, जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या 13262 है । गौरतलब है कि पंजाब में पंचायती चुनाव वर्ष 2018 में दिसंबर माह में हुए थे।

इसी दौरान पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हुए सत्ता परिवर्तन के चलते अनेक सरपंच , पंच पद छोड़ गए, कुछ का देहांत हो गया और कुछ किसी न किसी मामले में निलंबित कर दिए गये।

सूबे में फिलहाल सरपंचों के 431 पद , पंचायत सदस्यों के 2914 पद , पंचायत समिति सदस्यों के 81 और जिला परिषद सदस्य के 10 पद रिक्त थे । अदालत में एक मामले में सरकार ने उप चुनाव करवाने की बात कही थी , परन्तु अब सरकार ने ग्रामीण निकाय के सभी चुनाव करवाने का निर्णय किया है । यह अधिसूचना जारी होने के बाद अगली प्रक्रिया राज्य चुनाव आयोग द्वारा की जायेगी , जिसमे वोट बनाने के साथ-साथ वार्ड बनाने भी काम किया जायेगा।

पंजाब में सरकार ने सभी पंचायतों को भंग कर दिया है। इसको लेकर 11अगसत को आदेश जारी कर दिए गए। जिसके बाद वहां। सारा काम पंचायत प्रबंधक को सौंप दिए गए हैं। पंजाब में 13 हजार से ज्यादा पंचायतें हैं, जिनमें सरकार मतदान करवाएगी। नवंबर और दिसंबर में मतदान की संभावित तारीखों को इस लिए तय माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान खेतों में कोई बूवाई – कटाई का काम नहीं होता है।

पंजाब सरकार ने ग्राम पंचायतों को पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 29-ए के अधीन कर भंग किया है। राज्य सरकार पंचायती रिकॉर्ड को सहेज व सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अफसर, पंचायत अफसर, जूनियर इंजीनियर और ग्रामीण विकास अफसर प्रबंधक नियुक्त किए जा रहे हैं।PHOTO CREDIT – google.com

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