अन्नदाता किसानों के हित में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम के निर्देश पर एक तरफ अन्नदाता किसानों के हित में एक और कदम बढ़ाते हुए खाद्य व रसद विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को सरल बना दिया है तो वहीं दूसरी तरफ 100 कुंतल से ऊपर गेहूं विक्रय पर किसानों को सत्यापन से छूट दे दी गई है। किसान अनुमानित उत्पादन के 3 गुने तक बिक्री कर सकेंगे, जिससे कि अभिलेखों में त्रुटि इत्यादि से गेहूं बेचने में उन्हें परेशानी न हो।
योगी सरकार ने व्यवस्था की है कि पंजीकृत किसान सत्यापन के बिना भी 100 कुंतल तक गेहूं बेच सकते हैं।
मोबाइल क्रय केंद्र के माध्यम से किसानों के घर-घर पहुंच रहा विभाग
बिचौलिया राज समाप्त, किसानों को 2425 रुपये एमएसपी और 20 रुपये प्रति कुंतल उतराई, छनाई व सफाई के लिए अतिरिक्त दिए जा रहे
किसानों की सुविधा के लिए सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक क्रय केंद्रों पर की जा रही गेहूं खरीद
किसी भी समस्या पर टोल फ्री नंबर 18001800150 या जिला खाद्य विपणन अधिकारी या तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन अधिकारी से भी किया जा सकता है संपर्क
एक तरफ़ कटाई चल रही है तो दूसरी तरफ मौके पर ही तौला जा रहा गेहूं
किसानों की सुविधा के लिए अवकाश के दिनों में भी संचालित हो रहे क्रय केंद्र
बिचौलिया मुक्त खरीद कर सीधे किसानों के खाते में किया जा रहा भुगतान
बिन सत्यापन सिर्फ पंजीकरण के आधार पर ही 100 कुंतल तक की जा रही खरीद