किसान अनुदान योजना के तहत हरियाणा राज्य के 21 जिलों के किसान अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस 21 जिलों में पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, फतेहबाद, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, नूंह, नारनौल, रेवाड़ी सिरसा, यमुनानगर, पलवल, रोहतक व चरखीदादरी आदि जिले शामिल है. हरियाणा के इन जिलों के लाभार्थी किसान भाई अपना आवेदन कर सकते हैं.
अनुदान के लिए किसान भाई कैसे करें आवेदन? (When and from where to apply for subsidy?)इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के उध्यनिकी विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. इस अनुदान योजना के लिए राज्य के किसान 15 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जो किसान भाई पहले आवेदन कर चुके उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. अगर उनके द्वारा दोबारा आवेदन किया गया है तो उनके द्वारा पूर्व में किये गए आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा. इसके अलावा आवेदक लाभार्थी किसान का चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा.
यह भी पढ़े : Dairy Farming की शुरुवात के लिए सरकार देगी 25 प्रतिशत तक का अनुदान कहाँ करे ऑनलाइन आवेदन (Online apply)
जिस भी किसान भाई संरक्षित खेती के तहत पॉली हाउस और नेट हाउस के लिए अनुदान चाहिए, वह उद्ध्यानिकी विभाग हरियाणा के पोर्टल http://polynet.hortharyana.gov.in/FarmerLogin.aspx से ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ पा सकता हैं. इसके अलावा किसान भाई अधिक जानकारी के लिए बाग़वानी सहायता केंद्र के टोल फ़्री नम्बर 1800-180-2021 पर भी संपर्क कर योजना सम्बन्धी पूरी जानकारी सकते हैं. फोन करने से पहले इस बात का ध्यान जरुर रखे कि किसान भाई कार्य दिवसों पर प्रातः 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कॉल कर पायेंगें.
हरियाणा पॉलीहाउस एवं नेट हाउस पर अनुदान