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राजस्थान : किसान की बंजर और अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगी सरकार

राजस्थान सरकार की इन्हीं योजनाओं में से एक योजना सौर कृषि आजीविका योजना है जो किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस योजना के जरिये किसान अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। इस योजना से किसानों को सिंचाई के लिए बिजली के साथ ही पैसा कमाने का अवसर मिलेगा। 

सौर कृषि आजीविका योजना से विकासकर्ता भी संयंत्र लगाने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत केन्द्रीय अनुदान (लागत का 30% ) प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा भूमि मालिक/किसान, विकासकर्ता तथा संबंधित डिस्कॉम या कंपनी के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा ताकि भूमि मालिक/किसान को जोखिम से सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस निर्णय से सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ने से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम होने से पर्यावरण प्रदूषण का स्तर कम होगा तथा आमजन को राहत मिलेगी।

डेवलपर को पंजीकरण के समय 5900 रुपए फीस के रूप में जमा करनी होगी। वहीं किसान को पंजीकरण शुल्क के रूप में 1180 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके बाद ही भूमि का डिस्कॉम द्वारा आवेदन की जांच करके भूमि का सत्यापन किया जाएगा।

इस योजना का प्रदेश के किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए सभी अभियन्ता समन्वय से कार्य करते हुए विशेष प्रयास करें। इस योजना के तहत स्थापित होने वाले सौर ऊर्जा संयत्रों से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इनसे उत्पादित होने वाली बिजली आस-पास के क्षेत्र के किसानों को ही मिलेगी और उनको दिन के समय कृषि कार्य के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

सौर कृषि आजीविका योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसके पोर्टल https://www.skayrajasthan.org.in/OuterHome/Index पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए भूमि मालिकों और डेवलपर्स के लिए जो पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई हैं वे इस प्रकार से हैं।

कोई भी भूमि मालिक (जैसे व्यक्ति / किसानों के समूह, पंजीकृत सहकारी समितियों, संगठनों / संघों / संस्थानों आदि एवं इसके अतिरिक्त भी यदि कोई हो तो )।
इच्छुक किसान / भूस्वामी (एकल / समूह) कम से कम 1 हेक्टेयर एकल भूमि पंजीकृत करा सकते हैं।
बंजर जमीन की दूरी सब स्टेशन से 5 किमी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
किसानों /भूस्वामियों के समूह मामले में, समूह द्वारा किसी एक नामांकित व्यक्ति के पक्ष में उचित मुख्तारनामा किया जाएगा।
पोर्टल पर पंजीकरण के लिए डेवलपर्स के लिए पात्रता शर्त यह है कि इस योजना में कोई भी सौर ऊर्जा विकासकर्ता अपना पंजीकरण करा सकता है।

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