कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि यंत्रों या मशीनों की खरीद पर व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत तथा कस्टम हायरिग सेंटर स्थापित करने पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 25 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी ने बताया कि रेड जोन एवं येलो जोन में 38 चिन्हित गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी।
कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि यंत्रों या मशीनों की खरीद पर व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत तथा कस्टम हायरिग सेंटर स्थापित करने पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 25 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी ने बताया कि रेड जोन एवं येलो जोन में 38 चिन्हित गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी।
विभाग द्वारा जमीन की उर्वरा शक्ति बनाए रखने, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने, कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने, फसल अवशेषों (खासकर धान के अवशेषों) को खेतों में, खेतों से बाहर तथा अन्य प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत किसानों को कृषि यंत्र, मशीनों सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट (एसएमएस), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, मल्चर, बेलर, रोटरी सलेसर, क्राप रीपर, ट्रैक्टर चलित, स्वचलित, रिवर्सिबल एमबी प्लाउ, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन, सुपर सीडर, बेलिग मशीन, शर्ब मास्टर, स्लेसर की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक किसान अधिकतम विभिन्न प्रकार की तीन मशीन ले सकता है।
इसके अतिरिक्त जिले में कस्टम हायरिग सेंटर भी 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाया जायेगा। पंजीकृत किसान समिति, एफपीओ, किसानों की सहकारी समितियां एवं पंचायतें कस्टम हायरिग सेंटर के लिए आवेदन कर सकती है। सेंटर कलस्टर के अनुसार स्थापित किए जाएंगे। कस्टम हायरिग सेंटर पर 5 लाख से 15 लाख तक प्रोजेक्ट कीमत ले सकते हैं, जिसमें कम से कम 35 प्रतिशत कृषि यन्त्र, मशीन फसल अवशेष प्रबंधन (उपरोक्त नौ मशीनों में से) खरीदने अनिवार्य है।
आनलाइन आवेदन करते समय किसान के पास परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा की पंजीकरण प्रति, पेन कार्ड, आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र या लघु एवं सीमांत किसान के लिए पटवारी रिपोर्ट), हरियाणा राज्य की ट्रेक्टर की वैध आरसी, बैंक खाता की प्रति, किसान का स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र, शपथ पत्र तथा फसल अवशेष नहीं जलाने बारे शपथ पत्र आदि दस्तावेज होने अनिवार्य हैं।