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उत्तर प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान-खरीद 01 अक्टूबर से, दिशा-निर्देश जारी

सूबे में किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। प्रदेश के किसानों को धान की बिक्री के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in अथवा विभाग के मोबाइल एप UP KISHAN MITRA पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रदेश के किसान 31 अगस्त तक विभाग की वेबसाइट और ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार रजिस्टर्ड किसान से ही धान की खरीद की जाएगी। किसानों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800 1800 150 जारी किया है।

सूबे की योगी-सरकार ने धान की खरीद के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड में धान की खरीद के लिए एक अक्टूबर से 31 जनवरी 2024 तक निर्धारित की है।लखनऊ संभाग (हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर), बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और झांसी मंडल शामिल है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद के लिए एक नवंबर से 29 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गयी है, जिसमें लखनऊ संभाग (लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव), चित्रकूट, कानुपर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर एवं प्रयागराज मंडल शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बार धान क्रय केंद्रों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। इस वर्ष खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेंसियों के लगभग चार हजार क्रय केंद्र संचालित करने की योजना तैयार की जा रही है। सभी केंद्र सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संचालित किए जाएंगे। इतना ही नहीं किसान रजिस्ट्रेशन, भूमि के रकबे का सत्यापन, खरीद व एमएसपी पेमेंट की जानकारी विभाग के मोबाइल एप UP KISHAN MITRA से घर बैठे जान सकेंगे। सरकार ने इस बार किसानों से धान खरीद के पेमेंट के लिए धान के मूल्य का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में कराने की व्यवस्था की है। इसके लिए किसानों का बैंक खाता आधार सीडेड एवं बैंक द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मैप के साथ सक्रिय होना आवश्यक है। वहीं किसानों की सुविधा के लिए नामिनी की व्यवस्था की गयी है। इसके साथ ही इस बार धान की खरीद इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ परचेज (ई पॉप मशीन) से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर करायी जाएगी।

वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में गेहूं व धान खरीद के लिए पूर्व में पंजीकरण करा चुके किसानों को धान बिक्री के लिए दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हे सिर्फ पंजीकरण को संशोधित कर दोबारा लॉक करना होगा।

 

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