पंजाब में पांच नगर निगम और 44 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान का ऐलान हो गया है। इसके चुनाव के लिए 21 दिसंबर को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक नगर निकाय चुनावों के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि पांच नगर निगमों और 44 नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान 21 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उन्होंने बताया, ‘‘आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।’’ इसमें जिन पांच नगर निगमों के लिए चुनाव हो रहे हैं, उनमें- अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा हैं। इसके लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू होगी और अंतिम तिथि 12 दिसंबर होगी। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 13 दिसंबर को की जाएगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर होगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि इन चुनावों में 37.32 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से 17.75 लाख महिलाएं और 204 तृतीय लिंगी मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव में इस्तेमाल के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम की व्यवस्था की गई है। वहीं मतदान पूरा होने के बाद उसी दिन मतदान केंद्र पर मतों की गिनती की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर निगमों के 381 वार्ड और नगर परिषदों/नगर पंचायतों के 598 वार्ड के लिए मतदान होगा।
उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा मतदान के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कुल 1,609 मतदान स्थल बनाए जाएंगे, जिनमें 3,809 मतदान बूथ हैं। इनमें से 344 मतदान स्थलों को अतिसंवेदनशील और 665 को संवेदनशील घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग और होमगार्ड के कुल 21,500 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मतदान स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके लिए करीब 23,000 चुनाव कर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। चुनाव के लिए आईएएस और पीसीएस के 25 अधिकारियों को सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा।
गौरतलब है कि काफी देर से नगर निगम चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। नगर निगम चुनावों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। नगर निगम चुनावों का बेसब्री से इंतजार था जो आखिरकार तारीखों के ऐलान के बाद खत्म हो गया है। बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश जारी किए थे कि 15 दिन के भीतर निगम चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाए। राज्य सरकार ने यह आदेश नहीं माने और सरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण में चली गई जहां इस याचिका पर सुनवाई हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को निरस्त करते हुए आदेश जारी किए थे कि पंजाब सरकार 2 सप्ताह के भीतर निगम चुनाव संबंधी शेड्यूल जारी करे और अगले 8 सप्ताह के भीतर यह निगम चुनाव करवाए जाएं।