हाल ही में हरियाणा और पंजाब सरकार के अनुरोध पर टूटे-फूटे और सिकुड़े गेहूं के दानों को एमएसपी पर खरीदने का फैसला किया था | अब इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने टूटे-फूटे और सिकुड़े गेहूं के दानों को खरीदने का फैसला किया है |
उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने टूटे-फूटे और सिकुड़े गेहूं के दानों को खरीदने का फैसला किया है. हालांकि, गेहूं के दाने 18 फीसदी से ज्यादा टूटे और सिकुड़े नहीं होने चाहिए |
खरीद मानक में हुए इस बदलाव को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यूपी के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को अपना सहमति पत्र भेज दिया है | वहीं, उत्तर प्रदेश में इस फैसले को तत्काल लागू भी कर दिया गया है | केंद्र सरकार का ये निर्णय सूबे के हजारों किसानों को भारी नुकसान से बचाने और खेती-किसानी में उनका मुनाफा बरकरार रखने के लिए लिया गया है |
उत्तर प्रदेश में गेहूं का एमएसपी 2125 रुपये प्रति क्विंटल है | केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार 6 प्रतिशत तक दानों के टूटे व सिकुड़े होने पर कोई कटौती नहीं की जाएगी | हालांकि 6-8 प्रतिशत तक टूटे व सिकुड़े होने पर 5.31 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी | वहीं, 8-10 प्रतिशत तक टूटे व सिकुड़े होने पर 10.62 रुपये प्रति क्विंटल, 10-12 प्रतिशत पर 15.93 रुपये, 12-14 प्रतिशत पर 21.25 रुपये प्रति क्विंटल, 14-16 प्रतिशत पर 26.56 रुपये प्रति क्विंटल और 16-18 प्रतिशत तक दाने टूटे व सिकुड़े होने पर 31.87 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती की जाएगी |
केंद्र सरकार द्वारा 18 प्रतिशत से अधिक दानों के टूटे व सिकुड़े होने पर गेहूं नहीं खरीदा जाएगा | साथ ही अगर दानों की चमक 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक कम है तो दाम में प्रति क्विंटल 5.31 रुपये की दर से कटौती होगी | वहीं 10 प्रतिशत तक कम चमक वाले गेहूं की कीमतों में कटौती नहीं की जाएगी |