उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत वर्ष 2025–26 में प्रदेश के 40,521 किसानों को अनुदान पर सोलर पंप देने की घोषणा की है। इसके लिए किसान 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। चयन ई-लॉटरी सिस्टम से होगा तथा लाभ वही कृषक प्राप्त करेंगे जो पोर्टल पर पंजीकृत होंगे।
सरकार ने बताया कि योजना का उद्देश्य किसानों की सिंचाई लागत घटाकर उन्हें ऊर्जा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराना है। 9 श्रेणी के सोलर पंपों पर केंद्र और राज्य दोनों की ओर से अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे किसानों को सामान्य मूल्य की तुलना में बड़े आर्थिक लाभ मिलेंगे।
विभिन्न एचपी श्रेणी के पंपों पर मिलने वाला अनुदान
पंप श्रेणी कुल अनुदान (₹)
2 एचपी डीसी/एसी सरफेस पंप 98,593 तक
2 एचपी डीसी सबमर्सिबल ₹1,00,215
2 एचपी एसी सबमर्सिबल ₹99,947
3 एचपी डीसी सबमर्सिबल ₹1,33,621
3 एचपी एसी सबमर्सिबल ₹1,32,314
5 एचपी एसी सबमर्सिबल ₹1,88,038
7.5 एचपी / 10 एचपी एसी सबमर्सिबल ₹2,54,983 तक
सबसे अधिक अनुदान 7.5 एवं 10 एचपी श्रेणी के पंपों पर मिलेगा, जिसमें राज्य हिस्सा ₹1,40,780 व केंद्र हिस्सा ₹1,14,203 होगा।
आवेदन प्रक्रिया व शर्तें
•किसान www.agriculture.up.gov.in पर जाकर बुकिंग कर सकेंगे।
•आवेदन के समय ₹5,000 टोकन मनी जमा करनी होगी।
•बुकिंग कन्फर्म होने पर मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होगा।
•अनुदान घटाकर बची राशि किसान को ऑनलाइन जमा करनी होगी।
•ऋण लेकर भुगतान करने पर कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत 6% ब्याज छूट मिलेगी।
ध्यान देने योग्य बातें
पंप क्षमता न्यूनतम बोरिंग आकार उपयुक्त गहराई
2 एचपी 4 इंच 22–50 फीट
3 एचपी व 5 एचपी 6 इंच 150–200 फीट
7.5 व 10 एचपी 8 इंच 300 फीट तक
सत्यापन के समय बोरिंग मौजूद न होने पर आवेदन और टोकन राशि निरस्त मानी जाएगी।