जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकेजिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग के लिए) अधिनियम, 1987 को अधिनियमित किया है, जिसमें जूट में पैक की जाने वाली कुछ वस्तुओं को निर्धारित किया गया है |
पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने जूट बैग में पैक किए जाने वाले खाद्यान्न और चीनी के लिए क्रमशः 100% और 20% रिजर्व रखा है | केंद्र और राज्य सरकारें खाद्यान्न की पैकेजिंग के लिए जूट के सामान के कुल उत्पादन का 70% खरीदती हैं |