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अब 15 अप्रैल तक चुका सकेंगे खरीफ सीजन का फसली ऋण

मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सहकारी बैंक के माध्यम से बिना किसी ब्याज के फसली ऋण उपलब्ध कराती है जो खरीफ एवं रबी सीजन के लिए अलग-अलग होता है। किसान यदि यह ऋण समय पर चुका देते हैं तो उन्हें लिए गए लोन पर किसी तरह का ब्याज नहीं देना होता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की गई है|

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बढ़ाई गई अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसकी राशि लगभग 60 करोड़ रूपये होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

किसान राज्य के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों से आहवान किया है कि किसान भाई हर हाल में अपना ऋण 15 अप्रैल तक जमा कराना सुनिश्चित कर लें। इससे किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज की दर से पुन: ऋण उपलब्ध कराया जाना आसान होगा। समय पर ऋण नहीं भरने से यह सुविधा समाप्त हो जायेगी, जिससे किसानों को 9 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाना होगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। लोन चुकाने की अवधि 31 मार्च तक थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा।

इसके दृष्टिगत खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे।

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