राजस्थान के कृषि मंत्री लाल चन्द कटारिया ने बताया कि ग्रीन हाउस बनाने के लिए किसानों को 50 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी| किसानों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा| उन्होंने बताया कि पहले इस योजना में ‘पहले आओं पहले पाओं’ के आधार पर किसानों को ग्रीन हाउस हेतु सब्सिडी दी जाती थी| लेकिन पिछले वर्ष से योजना के तहत लॉटरी द्वारा चयनित किसानों को सब्सिडी स्वीकृत की जा रही है|
कृषि मंत्री के मुताबिक ग्रीन हाउस निर्माण के लिए राज्य के सामान्य श्रेणी के किसानों को राष्ट्रीय बागवनी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत 50 प्रतिशत सब्सिडी देय है| लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को उपरोक्त 50 प्रतिशत सब्सिडी के अलावा 20 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी राज्य योजना से उपलब्ध करवाई जा रही है. इस प्रकार लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को ग्रीन हाउस व पॉली हाउस में 70 सब्सिडी दी जा रही है| वर्ष 2022-23 के बजट में अधिसूचित जनजाति क्षेत्रों के किसानों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रस्ताव किया गया|
फसलों को खराब मौसम, कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए ग्रीनहाउस या पॉलीहाउस का निर्माण करवाया जाता है| यह मौसम बारिश, आधी-तूफान और लू से फसलों को बचाता है| ग्रीन हाऊस में पहले से लगी मशीन तापमान को नियंत्रित करती हैं| इसमें पर्याप्त वेंटिलेशन और फॉगर सिस्टम के अलावा कोई पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली नहीं देखने को मिलती है| इससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है| प्रगतिशील किसान ग्रीन हाउस में खेती कर रहे हैं| लेकिन इसकी लागत बहुत ज्यादा है| इसलिए सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है|
सरकार की इस इस परियोजना का लाभ 60 वर्ष की आयु तक का कोई भी अनुसूचित जाति वर्ग का किसान उठा सकता है।
इस योजना के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो 10 रुपए का शुल्क जिला कलेक्ट्रेट डीआरडीए भवन स्थित कार्यालय में जमा करवाकर अप्लाई कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि किसान के पास अपना आधार कार्ड हो, जो मोबाइल नंबर से लिंक हो| इसके साथ ही किसान के पास जातीय एवं आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए| अप्लाई करने के लिए पास्पोर्ट साइज का रंगीन फोटो भी चाहिए।