अब एनसीआर में 2025 तक चल सकेंगे 10 साल पुराने ट्रैक्टर – Khalihan News
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अब एनसीआर में 2025 तक चल सकेंगे 10 साल पुराने ट्रैक्टर

हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल ट्रैक्टर चलने का रास्ता साफ हो गया है। पुराने ट्रैक्टर 30 जून 2025 तक चल सकेंगे। सरकार ने बुधवार को विधानसभा में हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2022 पारित करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद गजट अधिसूचना होने के साथ ही लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

एनजीटी के एनसीआर में 10 साल पुराने ट्रैक्टर के संचालन पर रोक लगाने का चौतरफा विरोध हुआ। कांग्रेस, इनेलो के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इसमें छूट देने का मुद्दा उठाया। इसके मद्देनजर परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा ने बुधवार को सदन में संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे सर्वसम्मति के साथ पारित कर दिया गया।

शर्मा ने कहा कि एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट के समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों की अनुपालना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के जिलों में कृषि वाहनों सहित 10 वर्ष पुराने डीजल चालित वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है। सरकार ने वैधता को जून 2025 तक बढ़ाने के लिए संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर रोक लगने वाली थी| इस आदेश की चपेट में खेती-किसानी का सबसे बड़ा हथियार ट्रैक्टर भी आ रहा था| किसान इस आदेश से ट्रैक्टर को बाहर निकालने की मांग कर रहे थे| लेकिन, फिलहाल एनजीटी के रुख को देखते हुए ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा था| अगर ट्रैक्टर को इस आदेश से छूट नहीं मिलती तो इससे एनसीआर के कुल 55,083 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसान प्रभावित होते |

 

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